1 अक्टूबर से नई कीमतों पर मिलेंगे सभी सामान, कई कंपनियों ने बढ़ा दिए हैं दाम
1 अक्टूबर से नई कीमतों पर मिलेंगे सभी सामान, कई कंपनियों ने बढ़ा दिए हैं दाम
Ashish News Update 25 Sept. 2017
एक अक्टूबर से दुकानदार पुराने खुदरा मूल्य यानि एमआरपी पर सामान नहीं बेच सकेंगे. 30 सितंबर को सरकार की ओर से दी गई पुराने सामान बेचने की समय सीमा समाप्त हो रही है.
1 अक्टूबर से पुरानी MRP पर नहीं बेच सकेंगे सामान
नई दिल्ली: एक अक्टूबर से दुकानदार पुराने खुदरा मूल्य यानि एमआरपी पर सामान नहीं बेच सकेंगे. 30 सितंबर को सरकार की ओर से दी गई पुराने सामान बेचने की समय सीमा समाप्त हो रही है. ऐसे में अगले महीने से दुकान पर नए एमआरपी का सामान ही बेचा जाएगा. ये नए दाम जीएसटी के बाद सामानों की कीमतों में आए बदलाव के आधार पर होंगे. वहीं ये भी जानकारी दी जा रही है कि 30 सितंबर के बाद यदि कोई दुकानदार पुराने मूल्य पर ही सामान बेचता है तो उसकी सामग्री जब्त कर ली जाएगी.
उपभोक्ता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि एक अक्टूबर से पुरानी एमआरपी के साथ सामान बेचने की समय सीमा बढ़ाने की संभावना कम ही है. यदि कोई आयातक या फिर कंपनी आवेदन करती है, तो उस पर ‘केस टू केस’ स्तर पर इजाजत देने के बारे में सोचा जाएगा. इजाजत मिलने पर अवधि कितनी बढ़ाई जाएगी, इसका निर्णय भी संबंधित अधिकारी ही तय करेंगे.
हालांकि, पुराने माल की बिक्री को लेकर राज्यों में क्या हालात हैं, इसे लेकर उपभोक्ता मंत्रालय ने सभी राज्यों से इस संबंध में जानकारी मांगी थी. ताकि 30 सितंबर से पहले तस्वीर साफ हो सके.
गौरतलब है कि जुलाई में जीएसटी लागू होने के बाद कंपनियों और आयातकों को पुरानी एमआरपी का माल खत्म करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था. ये समय सीमा 30 सितंबर को खत्म हो रही है. इस निर्देश के साथ सरकार का मानना था कि बाजार में पुरानी एमआरपी का सामान बेचने के लिए तीन महीने का समय काफी है.
बताया जा रहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद नई एमआरपी में कुछ कंपनियों ने अपने उत्पादों की कीमत काफी बढ़ा दी है. इस संबंध में अब तक कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं. हालांकि, कुछ कंपनी ऐसी भी हैं, जिन्होंने अपनी साम्रगी के दाम घटाए हैं.
Ashish News Update 25 Sept. 2017
एक अक्टूबर से दुकानदार पुराने खुदरा मूल्य यानि एमआरपी पर सामान नहीं बेच सकेंगे. 30 सितंबर को सरकार की ओर से दी गई पुराने सामान बेचने की समय सीमा समाप्त हो रही है.
1 अक्टूबर से पुरानी MRP पर नहीं बेच सकेंगे सामान
नई दिल्ली: एक अक्टूबर से दुकानदार पुराने खुदरा मूल्य यानि एमआरपी पर सामान नहीं बेच सकेंगे. 30 सितंबर को सरकार की ओर से दी गई पुराने सामान बेचने की समय सीमा समाप्त हो रही है. ऐसे में अगले महीने से दुकान पर नए एमआरपी का सामान ही बेचा जाएगा. ये नए दाम जीएसटी के बाद सामानों की कीमतों में आए बदलाव के आधार पर होंगे. वहीं ये भी जानकारी दी जा रही है कि 30 सितंबर के बाद यदि कोई दुकानदार पुराने मूल्य पर ही सामान बेचता है तो उसकी सामग्री जब्त कर ली जाएगी.
उपभोक्ता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि एक अक्टूबर से पुरानी एमआरपी के साथ सामान बेचने की समय सीमा बढ़ाने की संभावना कम ही है. यदि कोई आयातक या फिर कंपनी आवेदन करती है, तो उस पर ‘केस टू केस’ स्तर पर इजाजत देने के बारे में सोचा जाएगा. इजाजत मिलने पर अवधि कितनी बढ़ाई जाएगी, इसका निर्णय भी संबंधित अधिकारी ही तय करेंगे.
हालांकि, पुराने माल की बिक्री को लेकर राज्यों में क्या हालात हैं, इसे लेकर उपभोक्ता मंत्रालय ने सभी राज्यों से इस संबंध में जानकारी मांगी थी. ताकि 30 सितंबर से पहले तस्वीर साफ हो सके.
गौरतलब है कि जुलाई में जीएसटी लागू होने के बाद कंपनियों और आयातकों को पुरानी एमआरपी का माल खत्म करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था. ये समय सीमा 30 सितंबर को खत्म हो रही है. इस निर्देश के साथ सरकार का मानना था कि बाजार में पुरानी एमआरपी का सामान बेचने के लिए तीन महीने का समय काफी है.
बताया जा रहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद नई एमआरपी में कुछ कंपनियों ने अपने उत्पादों की कीमत काफी बढ़ा दी है. इस संबंध में अब तक कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं. हालांकि, कुछ कंपनी ऐसी भी हैं, जिन्होंने अपनी साम्रगी के दाम घटाए हैं.
Comments
Post a Comment