ड्राइविंग लाइसेंस नहीं भी है तब भी ट्रैफिक पुलिस नहीं काट सकती चालान,जानिए ऐसे बच सकते हैं

ड्राइविंग लाइसेंस नहीं भी है तब भी ट्रैफिक पुलिस नहीं काट सकती चालान,जानिए ऐसे बच सकते हैं

नया मोटर व्हीकल एक्ट 1 सितंबर से देशभर में लागू हो चुका है। जिस वजह से ट्रैफिक नियमों को ना मानने वालों की रातों की नींद गुल है और नींद जाएगी भी क्यों नहीं सरकार ने नियम तोड़ने पर भारी-भरकम जुर्माना जो रख दिया है। आपको बता दें नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के दूसरे दिन ही इसका शिकार एक ऑटो वाला हुआ। दरअसल उड़ीसा के रहने वाले एक ऑटो चालक शराब पीकर ऑटो चला रहे थे जिसके बाद उन्हें 47 हजार 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ा। बताया जा रहा है यह रकम ऑटो की कीमत से दो गुना है।

आपको बता दें यदि आप भी चालान से बचना चाहते हो और आपके पास जरूरी दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, कंट्रोल सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट नहीं भी है तो यह जुर्म नहीं है। क्योंकि नियमों के मुताबिक इन दस्तावेजों को दिखाने के लिए 15 दिन का वक्त दिया जाता है। लेकिन 15 दिन के बाद भी आप इन दस्तावेजों को नहीं दिखा पाते हो तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर जुर्माना देने से मना करते हो तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।


आपको बता दें मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की धारा 158 के तहत एक्सीडेंट होने या किसी विशेष मामलों में इन दस्तावेजों को दिखाने का समय 7 दिन का होता है। इसलिए यदि आप हड़बड़ी में ड्राइविंग लाइसेंस घर पर भूलआते हो तो ना घबराकर आप इसे बाद में आकर दिखा सकते हो।


जानिए ये है नया मोटर व्हीकल एक्ट
1- बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर- पहले (1,000)- अब (5,000)
2- सीट बेल्ट नहीं लगाने पर- पहले(100)- अब (1,000)
3- बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग- पहले (1,000)- अब (2,000)
4- ड्राइविंग के वक्त मोबाइल पर बात- पहले (1,000)- अब (5,000)
5- ड्रंकन ड्राइविंग- पहले (500)- अब (10,000) साथ छह माह जेल (पहली बार), 15,000 दो साल जेल (दूसरी बार)
6- नाबालिग के गाड़ी चलाने पर- पहले (500)- अब (10,000)
7- दुपहिया पर ओवरलोडिंग- पहले (100)- अब (2,000) साथ ही तीन साल के लिए लाइसेंस निलंबन.

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